विंटेज वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित नियमों पर जनता से मांगी गईं टिप्पणियां

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 734 (ई), 25 नवंबर, 2020 का प्रकाशन करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सीएमवीआर 1989 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय की विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना है। विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं।

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उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। नियमों के मसौदे में विंटेज मोटर वाहनों का ऐसे वाहनों के रूप में वर्णन किया गया है कि जो दोपहिया और चार पहिया (गैर वाणिज्यिक/ व्यक्तिगत उपयोग वाले) हैं और पहली बार पंजीकरण (आयातित वाहनों सहित) की तारीख से 50 साल से ज्यादा पुराने हैं, उन्हें विंटेज मोटर वाहनों के रूप में पुकारे जाने का प्रस्ताव किया जाता है। परिभाषा में वाहन में कुछ ज्यादा ओवरहाल किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें चेसिस या बॉडी सेल, और/ या इंजन में बदलाव शामिल हैं।

प्रक्रिया : यह प्रस्ताव किया जाता है कि पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों के लिए “परिवहन” पोर्टल पर अनुरोध करना होगा। यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि :

सभी राज्यों के पंजीकरण विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा।

इसके अलावा, राज्यों को एक समिति बनानी होगी जो वाहन का निरीक्षण करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वाहन विंटेज मोटर वाहन के तहत पंजीकरण के लिए फिट है।

यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो संबंधित विंटेज वाहन को एक 10 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक संख्या दी जाएगी। यह पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा। पंजीकरण चिह्न के प्रारूप में अक्षर “XX VA YY ****” शामिल होंगे, जिसमें VA का मतलब विंटेज, XX का मतलब राज्य का कोड, YY दो अक्षरों की सीरीज और “****”राज्य पंजीकरण विभाग द्वारा 0001 से 9999 तक आवंटित एक संख्या होगी।

नए पंजीकरण के लिए शुल्क- 20,000 रुपये और उसके बाद पंजीकरण के लिए- 5,000 रुपये।

यदि एक वाहन विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो ऐसे वाहन की खरीद और बिक्री नियमों के अंतर्गत ही होगी।

विंटेज मोटर वाहन का सीमित इस्तेमाल : एक विंटेज मोटर वाहन को सिर्फ प्रदर्शन, तकनीक शोध या एक विंटेज कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरवाने और मरम्मत, प्रदर्शनी, विंटेज रैलीऔर ऐसी प्रदर्शनी/ कार रैली में ले जाने के लिए भारतीय सडक़ों पर चलाने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत की रक्षा करना और प्रोत्साहन देना है। नियमों के इस मसौदे पर अगर कोई आपत्तियां और सुझाव होते हैं तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर उन्हें निदेशक (एमवीएल), ईमेल : [email protected], सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है।

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