जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। मलीन कार्य करने वाले परिवारों को इस पेशे से छुटकारा दिलाने की बात दोहराते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (ज) जसबीर सिंह ने कहा कि यदि इससे संबंधित कोई भी केस सामने आता है तो उस मामले में तुरंत राहत दिलाई जाये। जि़ला प्रशासकीय कांपलैक्स के मीटिंग हाल में कमिश्नर नगर निगम करनेश शर्मा और अन्य आधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मलीन कार्य करने वाले परिवारों को इस पेशे से छुटकारा दिलाने के लिए प्रोहिबेशन ऑफ इम्प्लायमैंट एज मैन्युल सकवेनजऱ एंड रेहैबलीटेशन एक्ट 2013 ( एमएस एक्ट 2013) लागू किया गया है।
उन्होनें बैठक में मौजूद आधिकारियों को आदेश दिए कि यदि कोई ऐसा केस सामने आता है तो उनको तुरंत राहत दिलाई जाये। उन्होंने पंजाब अनुसूचित जाती, भूमि विकास और वित्त निगम के जि़ला मैनेजर को निर्देश दिया कि यदि कोई ऐसा केस मिलता है, तो उनको कजऱ्े की राशि उपलब्ध करवाई जाये जिससे वह इस पेशे से मुक्त हो कर नया पेशा शुरू कर सकें। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम के आधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम के जो मुलाजिम शहर की सफ़ाई का काम करते हैं, उन कर्मचारियों को मैनुअल सकवेनजऱ अधीन लाभ दिए जाएं और सफ़ाई कर्मचारियों को सफ़ाई करने का सारा सामान उपलब्ध करवाया जाये।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार रोकथाम एक्ट) 1989 के अंतर्गत पीडि़त परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए हुई एक अलग बैठक, जिसमें जि़ला अटार्नी, पुलिस कमिश्नर कार्यालय, एसएसपी कार्यालय के अधिकारी शामिल थे, की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (ज) ने कहा कि जि़ला अटार्नी और पुलिस विभाग की तरफ से जि़ला जालंधर के अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों और अलग -अलग अदालतों में चल रहे मामलों का जल्द निपटारा किया जाये और पीडि़त परिवारों को बनता मुआवज़ा दिया जाये। बैठक में रीजनल डिप्टी डायरैक्टर स्थानीय सरकार जालंधर दरबारा सिंह और जि़ला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी लखविन्दर सिंह और अन्य उपस्थित थे।