बिलासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला में 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकायों के मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसपैलटी) एवं उपायुक्त रोहित जम्वाल ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर बिक्री और वितरण के सम्बन्ध में आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार 10 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकाय में मतदान के दिन और मतगणना की समाप्ति होने तक मतदान क्षेत्रों में 48 घण्टें पूर्व शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य स्थान पर, सार्वजनिक या निजी तौर पर शराब के वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।