होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 के एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक बिना आज्ञा किसी भी स्थान, विवाह, समागम व अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
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