खाद्य पदार्थ की रेहड़ी वालों को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की छूट के आदेश जारी

होशियारपुर, 18 मई: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने खाद्य पदार्थों की रेहड़ी लगाने वालों को रोजाना सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रेहडिय़ां लगाने की छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी पर कुछ नहीं खिलाएगा बल्कि टेक-अवे की सर्विस ही दे सकता है।

Advertisements

डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिए कि रेहड़ी वालों के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करना जरुरी है। इस दौरान रेहड़ी वाले जहां खुद भी मास्क अनिवार्य तौर पर पहनेंगे वहीं बिना मास्क के किसी को भी टेक-अवे की सेवा नहीं देंगे।

इसके अलावा  सभी रेहडिय़ों वालों को सामाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ-साथ सैनेटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here