नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है। बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी।