जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हथियार कैरी करने पर लगाई पूर्ण पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने विधान सभा चुनावों के मद्देनजर होशियारपुर जिले में अमन व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए फौजदारी संहिता 1973 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी किस्म का लाइसेंसी असला, हथियार, विस्फोटक सामग्री, किरपाण, किरचा, भाले, टोके, चाकू आदि साथ लेकर चलने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने जिले के सभी असला लाइसेंस धारकों को आदेश दिए कि हर किस्म के लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या असला डीलरों के पास जमा करवाएं।  

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश आर्मी परसोनल, पैरा मिलेट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्रीज के सिक्योरिटी गार्डज, पैट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंजर के मालिकों, ज्वैलर शाप मालिक, स्पोर्टस पर्सन (वे शूटर जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हों व किसी इवेंट में भाग ले रहे हों), जिनको जैड प्लस सुरक्षा मिली हो या जिनको माननीय अदालत की ओर से निजी सुरक्षा के मद्देनजर हथियार जमा करवाने से छूट दी हो, को हथिायार जमा करवाने से छूट दी जाती है। उन्होंने बताया कि यह आदेश अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

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