अब हरियाणवियों को मिलेगा निजी सैक्टर में नौकरी के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सैक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे हटाते हुए हाईकोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी एडवोकेट जनरल शेखर राज शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के पास हरियाणा सरकार की तरफ से लाए गए कानून पर स्टे लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित थे।

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