पीएफ अकाऊंट पर टैक्स लगाने की तैयारी

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। नौकरी करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो निश्चित ही एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ में आपका अकाउंट होगा। अब पीएफ खाते पर भी सरकार ने टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है। लेकिन अब पीएफ के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाऊंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है।

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गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत पीएफ अकाऊंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इनमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वैलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है।

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