नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा में अब सिखों को कृपाण साथ ले जाने की अनुमति दे दी है। आदेश के बाद अब सिख यात्री कृपाण के साथ हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सैमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके मुताबिक यात्री अपने साथ 22.86 सैमी तक की कृपाण ले जा सकेंगे। यह इजाजत घरेलू यात्री विमानों के दी गई है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भारत सरकार को चेताया है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले सिखों की धार्मिक आजादी का ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी कर भारतीय एयरपोट्र्स पर सिख कर्मचारियों को धारण की गई कृपाण न लेकर जाने के आदेश दे दिए थे।