जिला मजिस्ट्रेट ने सूखे भूसे का ईंधन व इंडस्ट्रीयल रॉ मटीरियल के तौर पर प्रयोग करने पर लगाई पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने फौजदारी संहित संघ 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 मई तक  जिले में सूखे भूसे को ईंधन के तौर पर व इंडस्ट्रीयल रॉ मटीरियल प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है।

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जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में ईंटो के भ_े, गत्ता फैक्ट्री के मालिक सूखे भूसे का प्रयोग ईंटो, गत्ता बनाने के लिए ईंधन के रुप में प्रयोग करते हैं, ऐसा करने से जहां सूखे चारे की कमी पैदा हो सकती है, जिससे दुधारु व अन्य पशुओं को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बारिश न होने के चलते ऐसी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूखे भूसे पर पाबंदी लगाना जरुरी है।

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