फरीदकोट: चैक बाउंस मामले में अकाली नेता रमनदीप सिंह भुलोवाला को माननीय अदालत ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजविंदर कौर की अदालत ने अकाली नेता द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करते हुए उसे चार साल की सजा के आदेश जारी किए।
रमनदीप ने किसी को 1 करोड़ 56 हजार रुपये के चार चैक जारी किए थे तथा वे बाउंस हो गए थे। निचली अदालत ने उसे चार चैक बाउंस होने पर चारों मामलों में एक-एक साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश पर रमनदीप ने अपील दायर की थी। जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया और उसे जेल भेजने के आदेश जारी किए।