होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश विपनल उज्ज्वल ने बताया कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट टेलीविजन या समाचारपत्र के माध्यम से विज्ञापन देना चाहता है तो वह विज्ञापन में अपना लाइसेंस नंबर लिखा जाना यकीनी बनाए। इसके अलावा डिस्पले बोर्ड आदि पर भी लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य है।
जिलाधीश ने लोगों से फर्जी एजेंटों के झांसे में न आने की अपील की
ऐसा न होने की सूरत में एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि जिले में 32 एजेंट रजिस्टर्ड हैं तथा इनकी सूची प्रशासन द्वारा वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। इनके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति किसी को भी विदेश नहीं भेज सकता।