सिंथेटिक डोर बेचने, स्टोर करने व खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर पतंगो/गुड्डियां उड़ाने के लिए नायलान/सिंथेटिक प्लास्टिक की डोर बनाने, बेचने, स्टोर करने, सप्लाई करने व खरीदने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। धागे वाली डोर पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह पाबंदी 30 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगी।

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