
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दूसरी याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इंकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे।












