
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिक्ख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में जगदीश टाइटलर को दोषी करार दिया है। इससे पहले इस मामले में हुई सुनवाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया।

मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मनु शर्मा ने जगदीश टाइटलर को इस मामले से बरी करने की भी मांग की थी। वहीं, जगदीश टाइटलर की ओर से गुरपतवंत पन्नू का नाम लेते हुए कहा गया था, चूंकि पन्नू गवाहों का वकील था और उसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, ऐसे में जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। उसे बरी किया जाना चाहिए।












