होशियारपुर पुलिस को सफलता: 1 किलो अफीम और 4 क्वांटिल चूरापोस्त सहित 3 धरे

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होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: भुपेश प्रजापति। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर नशा तस्करों पर नकेल डालने के लिए चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एस.पी.(डी) हरप्रीत सिंह मंडेर की अध्यक्षता में नाकाबंदी दौरान 4 क्वांटिल चूरापोस्त और एक किलो अफीम बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

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इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रमुख जे. इलनचेलियन ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 24 फरवरी 2018 दिन शनिवार को सुबह करीब 4 बजे बस इंस्पैक्टर सुखविंदर सिंह इंचार्ज सी.आई.ए. स्टाफ होशियारपुर की देख-रेख में एस.आई. रत्न चंद ने पुलिस पार्टी के साथ बगवाई रोड दैणोवाल खुर्द में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान गांव दैणोवाल से जी.टी. रोड पर चढऩे के लिए तेज रफ्तार सविफ्ट कार (पी.बी. 74-0019) और एक इंडीगो कार (पी.बी.65 एफ 0705) आई। जब दोनों गाडिय़ों को चैकिंग के लिए रोक कर उनकी तलाशी ली गई तो स्विफ्ट कार से 3 क्वांटिल चूरापोस्त और एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई. जबकि इंडीगो कार की तलाशी लेने पर उसमें से 1 क्वांटिल चूरापोस्त बरामद हुई। स्विफ्ट कार चालक की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ माणक पुत्र प्रीतम सिंह निवासी सजावलपुर थाना बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर तथा इंडीगो कार चालक की पहचान नरिंदर सिंह उर्फ बंका पुत्र दौलत राम निवासी सिंबल मजारा थाना बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर के तौर पर हुई है। इंडीगो कार में चालक के साथ बैठे एक अन्य नौजवान की पहचान राज कुमार उर्फ राजू पुत्र पूर्ण चंद निवासी रामपुर बिलडो थाना गढ़शंकर के तौर पर हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा नं 40 तिथि 24 फरवरी 2018 अ/ध 15-18-25/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाना गढ़शंकर में दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।

जिला पुलिस प्रमुख ने बतया कि पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी राज कुमार उर्फ राजू पुत्र पूर्ण से वर्ष 2007 में थाना बनूड़ की पुलिस ने 70 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद करके इसके खिलाफ मामला नं 98 तिथि 21 अक्तूबर 2007 अ/ध 15-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बनूड़ जिला पटियाला दर्ज किया था जिनको तिथि 05-03-2009 को अदालत द्वारा 10 वर्ष सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना किया जा चुका है। इसी तरह उक्त दूसरे आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ माणक पुत्र प्रीतम सिंह से थाना बलाचौर की पुलिस ने एक किलो अफीम बरामद कर इसके खिलाफ मामला नं 114 तिथि 10 नवंबर 2013 अ/ध 18-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाना बलाचौर जिला शहीद भगत सिंह नगर में मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि और पूछताछ की जा सके ताकि इससे जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

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