
गुरदासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी एस. ए. एस. नगर की हिदायतों अनुसार गुरदासपुर जिले में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को लगायी जायेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों सम्बन्धी, रजिन्दर अग्रवाल, जिला और सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी, गुरदासपुर द्वारा आज एक विशेष मीटिंग की गई जिसमें एस. एस. पी. गुरदासपुर हरीश दायमा, एस. एस. पी. बटाला सुहैल कासिम मीर, एडीशनल सैशन जज, पी. एस राय, सी. जी. एम, आर. एस चीमा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज), सुरिन्दर सिंह, मैडम रमनीत कौर, सिवल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी गुरदासपुर, जिला अटार्नी मैडम नीलम, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट बलजिन्दर सिंह बांगोवानी सहित अन्य मेंबर भी उपस्थित थे।

14 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सम्बन्धी जानकारी देते हुये श्री रजिन्दर अग्रवाल, जिला और सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी, गुरदासपुर ने बताया की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 138 एन. आई. एक्ट, बैंक रिकवरी केस, लेबर केस, बिजली, पानी, और कमेटी घर के अन्य केस जैसे सिवरेज, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, साइट योजना आदि सभी तरह के सिवल केस, छोटे कम सजा वाले अपराध, वैवाहिक झगड़े, एम. ए. सी. टी. (मोटर एक्सीडेंट) केस, इंशोरैंस दावे के मामलों का भी निपटारा आपसी असहमति के साथ किया जायेगा। उन्होंने कहा की यदि कोई व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा आपसी सहमति के साथ इस राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये हल करना चाहता है तो वह अपने आवेदन अपने सबंधित कोर्ट में या सचिव, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के दफ्तर के कमरा नंबर 102 में दे सकता है।
उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत के द्वारा हल किये जाते मुकदमों की आगे किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती और लोक अदालत के द्वारा हल किये गए मामले का फैसला अंतिम होता है। मीटिंग के दौरान मुफ्त कानूनी सेवा सम्बन्धी चलायी जा रही जागरूकता मुहिम, राजस्व विभाग के साथ सबंधित मामलों, पंजाब विकटम कम्पनसेशन स्कीम-2017 सम्बन्धी, जेल में बंद बंदियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और वोकेशनल लिटरेसी मुहिम सम्बन्धी भी विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर उन्होंने नालसा हेल्पलायन नंबर 15100 के बारे भी जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके द्वारा मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।












