Wednesday, October 14, 2026
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बिना ड्राईविंग लाईसैंस वाहन चलाना कानूनी अपराधः विजय अरोड़ा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। ट्रैफिक नियमों के प्रति विभिन्न स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने हेतु चलाई जा रही मूहिम के तहत वुडलैंड ओवरसीज़ स्कूल व एस.ए.वी.जैन डे बोर्डिंग स्कूल ऊना रोड पर बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम ए.एस.आई बलविन्द्र सिंह व मनोहर चन्द की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में श्री विजय अरोड़ा सदस्य रोड सेफटी एवं सड़क सुरक्षा कमेटी पंजाब विशेष तौर पर उपस्थित हुये।

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इस अवसर  पर विजय अरोड़ा ने ट्रैफिक नियमों सम्बन्धी बच्चों को जागरूक करते हुये बताया कि बिना ड्राईविंग लाईसैंस के वाहन चलाना कानूनी अपराध है और उन्होंने बच्चों को हदायत दी कि बिना हैलमेट के भी वाहन नहीं चलाना चाहिये, क्योंकि इसमें हमारा ही बचाव है। उन्होंने ड्राइवरों को विशेष तौर पर वाहन चलाते समय प्रैशर हार्न का इस्तेमाल न करने सम्बन्धी कहा।

इस अवसर पर बलविन्द्र सिंह व मनोहर लाल ने बच्चों  से स्टाफ व अन्यों को जागरूक करते हुये पंजाब सरकार की फरिशता स्कीम के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई घायल व्यक्ति रोड पर पड़ा मिलता है या कोई एक्सीडैंट केस हो तो उसे तुरन्त हस्पताल पहुंचाओ तांकि प्राथमिक सहायता मिलने से उसकी जान बच सके। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी कारवाई नही की जायेगी बल्कि उसे विशेष तौर पर सरकारी कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर जि़ला कानूनी व जि़ला कानूनी सेवायें अर्थाटी पी.एल. श्री राकेश कुमार भी उपस्थित थे।

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