
चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। लोकसभा चुनाव में जालंधर से जीत हासिल करने पर सांसद चन्नी के खिलाफ भाजपा नेता गौरव लूथरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने चन्नी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। जालंधर के वकील गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक नहीं दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कई रैलियां की गई जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौरव लूथरा ने चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग की थी।











