हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने के बाद दुराचार के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर, पदम सिंह की अदालत ने मामले में दोषी अरुण कुमार पुत्र धर्म सिंह गाँव बदरोड़ी डाकघर लदरौर को अपहरण, दुराचार और पोसको एक्ट की धाराओं के तहत दस साल की कठोर कैद व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार दोषी फ़ौज में भर्ती था तथा जब भी छुट्टी काटने घर आता, पीडि़ता आठवीं की छात्रा को डरा धमका कर दुराचार करता था।
जानकारी अनुसार 30 अप्रैल 2014 को पीडि़ता ने अपनी मां के साथ उक्त मामले की रिपोर्ट भोरंज थाना में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दोषी पूर्व में भी उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर रिवालसर के होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म कर चुका था। दोषी ने धमकी दी थी कि नशे की हालत में पीडिता के अश्लील फ़ोटो मोबाइल में खींचे हं, जिसे कभी भी सार्वजनिक कर देगा। 11 मार्च , 2016 को नाबालिग़ छात्रा को दोषी ने तीसरी बार गाड़ी में बैठाकर होटल ले जाने का प्रयास किया और छात्रा के इंकार करने पर दोषी ने उसके साथ मारपीट की थी। इसकी जानकारी पीडि़ता ने अपनी माँ को दी और इसका पता चलते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत की।
मामले की जांच इंस्पैक्टर मुकेश कुमार एवं एस.आई. शाम लाल ने की। जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने बताया कि न्यायालय में चालान पेश करने के बाद दोष साबित करने के लिए 31 गवाह पेश हुए। वहीं दोषी ने भी डिफ़ेस में 3 गवाह पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह की अदालत ने पक्ष विपक्ष की दलील और गवाहों के बयान सुनने के बाद दोषी अरुण कुमार को उक्त सजा के आदेश जारी किए हैं।