Friday, October 2, 2026
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एससीईआरटी पंजाब ने शिक्षकों के लिए जारी किया निर्देश: सांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मांगे नामांकन

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट- नीरज धीमान। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पंजाब ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और डाइट (DIET) प्रिंसिपलों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विषय-आधारित कार्यशालाओं के लिए शिक्षकों के नामांकन मांगे गए हैं।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत प्रशिक्षण

सीसीआरटी का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों को शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों को एकीकृत करने के लिए जागरूक करना है। इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 के दौरान नई दिल्ली, उदयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न केंद्रों पर कई महत्वपूर्ण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के मुख्य विषयों में शामिल हैं:

· ‘एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षा में पुतलीकला की भूमिका’

· ‘प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका’

· ‘विद्यालयी शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश’

· ‘हमारी सांस्कृतिक विविधता’

· ‘विद्यालयी शिक्षा में संग्रहालयों की भूमिका’

नामांकन के लिए मुख्य शर्तें और दिशा-निर्देश

एससीईआरटी पंजाब के महानिदेशक और निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक जिले के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों से प्रति कोर्स केवल एक नियमित शिक्षक या डाइट फैकल्टी का ही नामांकन किया जा सकता है।

नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

· आयु सीमा: पंजीकरण के समय शिक्षकों की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए।

· नियमित शिक्षक: केवल नियमित रूप से काम कर रहे शिक्षक ही इस प्रशिक्षण के पात्र हैं; संविदा या अस्थायी शिक्षक पात्र नहीं होंगे।

· दोहराव नहीं: यदि किसी शिक्षक ने पिछले वर्ष इनमें से किसी भी कोर्स में भाग लिया है, तो उनका नाम दोबारा नहीं भेजा जाना चाहिए।

· प्राथमिकता: चयन प्रक्रिया में महिला शिक्षकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दूरदराज के ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार चयनित शिक्षकों की सूची 5 जून 2026 तक मुख्य कार्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें। इस मामले को बेहद जरूरी समझने की हिदायत दी गई है।

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