पड़ोसी को कमरे में बंद करने पर आरोपी को एक साल की कैद व हज़ार रुपए जुर्माना

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हमीरपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। मकान के काम के दौरान हुए झगड़े में अपनी पड़ोसन को नाजायज़ तौर पर कऱीब आधा घंटा कमरे में बंद कर देना हमीरपुर के एक व्यक्ति को महँगा पड़ा । कोर्ट ने आरोपी को एक साल का साधारण कारावास व एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है । मामला दिसम्बर 2013 का है जब हमीरपुर के वार्ड नम्बर 9 की निवासी महिला निर्मला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसके पड़ोसी ऊधम सिंह ने उनकी बाउंड्री के साथ ही पिल्लर का काम शुरू कर दिया।

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जब निर्मला ने मिस्त्रियों को ऐसा न करने के लिए रोका तो ऊधम सिंह का लडक़ा रवि कुमार वहाँ आया और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ।निर्मला का आरोप था कि उसे 35 मिनट कमरे में बंद रखा गया। सहायक न्यायवादी अंशुल रत्न के अनुसार पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया जिसमें 6 गवाह पेश हुए ।

उन्होंने बताया कि मुक़द्दमें की छानबीन हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने की थी । वीरवार को कोर्ट नम्बर तीन के जज गौरव चौधरी ने दोषी रवि कुमार को एक साल की क़ैद व एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई ।

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