दवा का सैंपल फेल होने पर कैमिस्ट को 7 साल कैद व 3 लाख रुपये जुर्माना

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार जैन की अदालत ने दवा के सैंपल फेल मामले में दवा कंपनी के कैमिस्ट को 7 साल की सजा एवं 3 लाख रुपये का जुर्माना के आदेश सुनाए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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जानकारी अनुसार होशियारपुर के तलवाड़ा में तैनात रहे तत्कालीन ड्रग इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह ने 6 दिसंबर 2013 को तलवाड़ा कस्बे के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के टैरस में दवा कंपनी की सैंपलिंग की थी। जांच में दवा का सैंपल फेल आया था तथा कंपनी द्वारा रिजल्ट को नकारे जाने पर सैंपल जांच के लएि कोलकता ड्रग लैबोरेटरी भेजा गया था। जहां से भी सैंपल का रिजल्ट फेल आया। जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने कैमिस्ट नरेन्द्र राठौर निवासी टैरेस, जिला कांगड़ा को उक्त सजा के आदेश जारी किए।

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