अदालत द्वारा चार माह से भगौड़े घोषित किए गए आरोपियों को नहीं पकड़ पाई पुलिस

rakesh-joshi-1-copy-jpeg-राकेश जोशी और नवीन अग्रवाल को माननीय अदालत ने 14 जुलाई 2016 को भगौड़ा करार दिया था-

होशियारपुर। हरीश आनंद प्रोपराइटर मै. अमर चंद सुखदेव आनंद चारकोल कंपनी होशियारपुर द्वारा सप्लाई मॉल की पेमैंट न मिलने के संबंध में अदालत में दायर केस पर सुनवाई करते हुए माननीय जज तनिष्ठ गोयल की अदालत ने 14 जुलाई 2016 को राकेश जोशी निवासी गौतम नगर, गली नंबर 5 और नवीन अग्रवाल निवासी रायपुर गेट अहमदाबाद, गुजरात को भगौड़ा घोषित किया था। परन्तु अदालत द्वारा उक्त आरोपियों को भगौड़ा घोषित किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों को न पकड़ पाने से हरीश आनंद को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए हरीश आनंद ने बताया कि वे चारकोल सप्लाई करने का काम करते हैं तथा उक्त लोग जोकि एक्टिवेटड कार्बन युनिट होशियारपुर में चलाते थे, को चारकोल सप्लाई किया था। परन्तु पार्टी ने मॉल लेने उपरांत मॉल की पेमैंट जोकि सात लाख से ऊपर थी में से 5 लाख रुपये का चैक उन्हें दिया था। जब उन्होंने यह चैक बैंक में लगाया तो चैक बाउंस हो गया। पार्टी द्वारा कहे जाने पर उन्होंने तीन बार चैक को बैंक में लगाया पर चैक पास नहीं हुआ। इस पर उन्होंने पार्टी से बात की और पेमैंट देने की बात कही। परन्तु पार्टी ने इस संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

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इस पर उन्होंने इस बाबत 19 फरवरी 2013 को माननीय अदालत में इस संबंधी केस दायर किया था। माननीय अदालत ने केस की सुनवाई दौरान 14 जुलाई 2016 को उक्त आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया था और अरैस्ट वारंट जारी किए थे। अदालत के आदेशों की एक कापी संबंधित थाना को भेजी गई थी तथा उन्होंने अपने स्तर पर भी अदालत के आदेशों के कापी पुलिस को भी दी थी ताकि मामले में बनती कार्रवाई पुलिस कर सके। मगर, अफसोस की बात है कि पुलिस द्वारा अदालत के आदेश होने के बावजूद आरोपियों को पकडऩे के लिए कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के चलते उन्हें इंसाफ मिलने में देरी हो रही है, जिसके कारण उन्हें जहां आर्थिक तौर पर नुकसान सहना पड़ रहा है वहीं मानसिक परेशानी भी हो रही है। हरीश आनंद ने जिला पुलिस प्रमुख से मांग की कि वे संबंधित थाना मुखी को इस मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी करें।

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