पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिन्दू देवताओं पर गलत शब्दवाली लिखने वाले वकील की जमानत याचिका की रद्द

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। बीते 27 जून को लगातार 8 घंटे तक अलग-अलग तर्क दे हिन्दू देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले होशियारपुर के वकील प्रितपालजीत सिंह की मुश्किले बढ़ गई है। क्योंकि शिकायतकर्ता तेजतर्रार हिन्दू नेता व पंजाब युवा भाजपा के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट अशोक सरीन की तरफ से साजिशन हिन्दू देवताओ का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनकर हिन्दू देवताओं पर गलत शब्दवाली लिखने वाले वकील की जमानत याचिका रद्द कर दी है।

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इस बारे अपनी सीनियर वकील गुरशरन कौर मान के साथ जानकारी देते हुए सरीन ने बताया कि यह मामला साजिशन धार्मिक भावनाएं भडक़ा अराजकता फैला पंजाब की अमन शांति भंग करने का है। इसलिए पंजाब के डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर ए.डी.जी.पी. रैक अधिकारी के नेतृत्व मे जांच कमेटी गठित कर इस तरह के गलत संदेश तैयार कर वायरल करने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंच उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। क्योंकि विदेशो मे बैठे अलगावादी पंजाब मे जातीय भेदभाव पैदा करवाने के लिए आरोपी प्रितपालजीत सिंह जैसे नौजवानों के माध्यम से आपत्तिजनक लिटरेचर सोशल मीडिया पर वायरल करवा रहे है। जिन पर पंजाब की अमन शांति को बरकरार रखने के लिए नकेल कसनी जरूरी है।

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वकील गुरशरन कौर मान की ठोस दलीलो के चलते जमानत रद्द हुई
बुधवार को हाइकोर्ट मे जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में आरोपी पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर.एस.राय व शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से सीनियर वकील गुरशरन कौर मान पेश हुई। बीते मंगलवार 16 जुलाई को आरोपी पक्ष के वकील राय ने इंटरम बेल ले ली थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को हुई। जिसमें शिकायतकर्ता के वकील गुरशरन कौर मान ने अदालत को पूर्ण रूप से आरोपी द्वारा हिन्दू धर्म के खिलाफ लिखी गई आपत्तिजनक शब्दावली देकर अवगत करवाया था। जिसके बाद बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षो के वकील राय व मान की दलीले अदालत में रखी। जिसके बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।
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पूरे देश मे हिन्दुओं पर आपत्तिजनक बोलने लिखने वालों के लिए सबक बनेगा फैंसला
बुधवार को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत मे हिन्दू देवताओ का अपमान करने के मामले मे आरोपी की जमानत याचिका रद्द होना पूरे देश मे हिन्दुओ पर आपत्तिजनक बोलने लिखने वालों के लिए सबक बनेगा फैंसला।क्योंकि पहले कभी ऐसा नही हुआ था जिसकी वजह से हिन्दु धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ भी बेवजह बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक लिख एवं बोल देता था।इस फैंसले के बाद असामाजिक तत्वों व साजिशन किसी भी धर्म के खिलाफ गलत बोलने वालो को संदेश पहुंच गया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ आपत्तिजनक लिखा अथवा बोला जाएगा तो आरोपियों के साथ नरमी भारत की कोई अदालत नही दिखाती।

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