कोपरेटिव बैंक घोटाले में 5 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा, 1 दोषी की हो चुकी है मौत

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होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला होशियारपुर के बहु चर्चित कोआर्पेेटिव बैंक में साल 2012 में हुए करोड़ो के घोटाले के संबंध में आज माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को 4-4 साल की सजा तथा 8-8 लाख रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी अनुसार अदालत द्वारा बैंक घोटाले में मैनेजर बलबीर सिंह, फील्ड अधिकारी संदीप सिंह, सहायक प्रबंधक विक्रमपाल सिंह, कमेटी मैंबर प्रधान कुलदीप कुमार तथा बलजीत सिंह जोकि प्रबंधक मैनेजर था कि मौत हो चुकी है आदि शामिल हैं को सजा के आदेश जारी किए हैं।

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मामला यह था कि उक्त दोषियों द्वारा वर्ष 2008 से 2012 के बीच अपने जान-पहचान व रिश्तेदारों को गलत ढंग से लोन पास किए गए थे। जिससे बैंक को करीब 7 करोड़ 93 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था। जानकारी अनुसार घोटाले के संबंध में जब जांच शुरू की गई थी तो पता चला कि उक्त दोषियों ने 105 लोन केसों को पास किया था जिसमें से 5 लोगों को ही लोन दिया गया था जबकि 35 के करीब अपने रिश्तेदारों को गलत ढंग से लोन पास किया था। 84 केसों में कम सिक्योरिटी पर अधिक लोन पाए गए।

-2008 से 2012 तक आरोपियों ने गलत ढंग से अपने रिश्तेदारों को लोन देकर बैंक का किया था 7 करोड़ 93 लाख का नुकसान

लोन पास करने की कुल राशि 12 करोड़ 48 लाख के लोन दिए गए थे जबकि कानून अनुसार केवल 4 करोड़ 50 लाख के ही लोन दिए जा सकते हैं। इस घोटाले से बैंक को 7 करोड़ 93 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था। शिकायत के आधार पर उक्त दोषियों पर मामला दर्ज किया गया था। जिन्हें अदालत द्वारा आज 27 फरवरी को सजा सुना दी गई है। इस संबंधी बैंक अधिकारी हरमेज सिंह तथा एडवोकेट एच.एस. सैनी ने जानकारी दी।

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