सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्वीमिंग पुल, आईलेट्स सैंटरों सहित हर तरह के सैंटर सख्ती से होंगे बंद

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिलाधीश अपनीत रियात ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश भर में सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, शापिंग माल, क्लब, कोचिंग व आईलेट्स सैंटरों सहित हर तरह के सैंटर आदि को बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंधी जारी किए गए आदेशों में हर तरह के खेल मुकाबले, कांफ्रेसों, सांस्कृतिक समागम, मेले, प्रदर्शनियों व अन्य सार्वजनिक एकत्रीकरण पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी आदेश एपीडैमिक डिजिजज एक्ट 1897 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने पर आई.पी.सी. के सैक्शन 188(45 ऑफ 1860) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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-जिलाधीश ने एस.डी.एम्ज को 31 मार्च तक बंद करवाने के दिए निर्देश

अपनीत रियात ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कैमिस्ट व राशन की दुकानें आम दिनों की तरह खुली रहेंगी। उन्होंने एस.डी.एम्ज को हिदायत की कि अपने अंतर्गत आते सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्वीमिंग पुल, कोचिंग व आईलेट्स सैंटर व अन्य तरह के सैंटरों, डांस क्लासों आदि की चैकिंग करनी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेस, होटल व रेस्टोरेंट 50 व्यक्तियों से अधिक एकत्रीकरण नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जिले में लग रही साप्ताहिक मंडियां भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को भी अपील करते हुए कहा कि 50 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रीकरण न किया जाए।

– कहा, कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए, चैक की जाए ट्रैवल हिस्ट्री

डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग को हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी बीमारी का इलाज करवा रहे व्यक्तियों की कोरोना वायरस(कोविड-19) संंबंधी स्क्रीनिंग करनी भी यकीनी बनाई जाए व संबंधित मरीज की हिस्ट्री भी चैक की जाए, ताकि पता लग सके कि उसने पिछले दिनों में किसी देश की यात्रा तो नहीं की।

उन्होंने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की मंजूरी से बिना प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोरोना वायरस संबंधी जानकारी साझी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इस लिए किया जा रहा है, ताकि कोरोना संबंधी अफवाहें न फैल सकें। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई करता सामने आया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

– मैरिज पैलेसों, होटलों व रेस्टोरेंटों को 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र न करने की दी हिदायत

अपनीत रियात ने हिदायत करते हुए कहा कि किसी भी प्राइवेट लेबोरेट्री की ओर से कोरोना वायरस संबंधी टैस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ही लिए जाएंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने विदेश का दौरा किया है, तो इसकी जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टोल फ्री नंबर 104 पर दी जा सकती है। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि धड़ाधड़ मास्क का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि तंदुरु स्त व्यक्ति को मास्क की जरु रत नहीं है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मास्क व सैनेटाइजर ज्यादा कीमत पर बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला वासियों को अफवाहों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि जिले में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज सामने नहीं आया, इसलिए घबराने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए जागरुकता व सावधानियां बहुत जरुरी है।

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