जिला मैजिस्ट्रेट ने 21 मई से बैंकों को सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक खोलने की दी आज्ञा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आदेश जारी करते हुए 21 मई से बैंकों को सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुलने की आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पब्लिक डीलिंग का समय सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि एल.डी.एम. की ओर से समर्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को बैकिंग सेवा के लिए जारी किए गए कफ्र्यू पास वैध रहेंगे।

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-समर्थ अधिकारियों को बैकिंग सेवा देते समय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की दी हिदायत

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आनसाइट व आफ साइट वाले बैंकों के ए.टी.एम. 24 घंटे सुरक्षा में सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ जुड़े ए.टी.एम सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुलेंगे और उपभोक्ता की ओर से ए.टी.एम की हर ट्रांजैक्शन के बाद समर्थ अधिकारियों की ओर से गार्ड के माध्यम से ए.टी.एम को सैनेटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि आफ साइट पर ए.टी.एम. बिना सुरक्षा के न खोले जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि बी.सी.ए, सी.एस.पी, आई.पी.पी.बी. की ओर से 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को उनके घरों व उनके गांवों में जाकर सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक भुगतान किया जा सकता है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बैंकों को निर्देश दिए कि कार्य के दौरान भी सामाजिक दूरी को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा सुरक्षा संबंधी दिए गए पहले आदेशों का पालन भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एस.एस.पी. होशियारपुर, संबंधित एस.डी.एम्ज, कंट्रोलिंग कार्यालय के अधिकारी, जिले से संबंधित बैंक मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक सर्विस के दौरान भीड़ व सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि बैंको का स्टाफ ड्यूटी समय के दौरान नकद काउंटर या ग्राहक को अन्य सेवा देते समय मास्क, दस्तानों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ए.टी.एम, बैंक की ब्रांच में दाखिल होने से पहले ग्राहकों व स्टाफ का हाथ सैनेटाइज करना अनिवार्य है।

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