गौरक्षा अधिनियम बनाना यू.पी. सरकार का सराहनीय कदम: अविनाश राय खन्ना

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने यू.पी. की योगी सरकार द्वारा गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं को रोकने व अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए अधिनियम बनाने को यू.पी. सरकार का सराहनीय कदम बताया है। खन्ना के कार्यालय से ज्योति कुमार जौली ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि श्री खन्ना ने यू.पी. सरकार द्वारा गौ रक्षा एक्ट लागू करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आधान धर्म है और गऊ को हिंदु धर्म में माता का दर्जा दिया गया है परंतु कुछ अधर्मी लोग तथा बाहरी ताकतें गौधन को अपने स्वार्थ के लिए क्षति पहुंचाकर हिंदुस्तानियों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा रहे थे।

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खन्ना ने कहा कि यू.पी. सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम के तहत गोकशी से जुड़े अपराधों को गैर जमानती बनाया जाएगा तथा इसके लिए दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी करने पर अब दस साल की सजा होगी। खन्ना ने बताया कि अभी तक गोवंश को क्षति पहुंचाने पर सजा का प्रावधान नहीं था परंतु अब इसके लिए 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। खन्ना ने बताया कि गोकशी पर 10 साल की सजा के साथ साथ गोमांस बरामद होने पर चालक, वाहन, मालिक व आप्रेटर पर कारवाई होगी तथा गाय बरामद होने पर गाय के भरण पोषण के व्यय की वसूली, गोवंशीय पशुओं को नु्क्सान पहुंचाने पर 3 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। खन्ना ने कहा कि यू.पी. सरकार के इस कदम से गोवंशीय पशुओं को क्षति पहुंचाने व उनके गैरकानूनी व अनियमित परिवहन को रोका जा सकेगा।

खन्ना ने कहा कि ऐसा गऊ हित में अधिनियम बनने से देश में गौधन की व्यापक रक्षा की जा सकेगी तथा गौधन एक बार फिर देश में प्रफुल्लित होगा। खन्ना ने कहा कि गऊ माता मनुषय के लिए वरदान है। गऊ माता का दूध जहां मनुष्य को तंदरु स्ती प्रदान करता है वहीं गौमूत्र व गऊ का गोबर भी धार्मिक तथा आयुर्वेद के दृष्टिकोण के बहुत उपयोगी हैं। खन्ना ने पंजाब सरकार से अपील की कि प्रदेश में धर्म की रक्षा हेतु गौ रक्षा कानून बनाकर इसे जल्द लागू करना चाहिए।

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