जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले मेें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं व विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर लगाई पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्ट्रेट कम जिलाधीश अपनीत रियात ने धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत जिले में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं व विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ विवाह व अंतिम संस्कार के मौके क्रमवार 30 व 20 व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं।

Advertisements

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अनलॉक-4 के अंतर्गत पंजाब सरकार के निर्देशों पर यह हिदायत जारी की गई है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here