नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। केंद्र सरकार ने अनलॅाक-5 के दौरान बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अब राज्य भर के स्कूलों और कोचिंग सैंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ में ही कुछ शर्ते भी लागू की गई हैं। इन शर्तों के अनुसार स्कूल व कोचिंग सैंटर खुल तो सकते हैं, परन्तु इसके लिए केंद्र सरकार पहले राज्य सरकारों, स्कूल की मैनेजमैंट से विचार-विमर्श करेगी।
आप को बता दें कि आज्ञा मिलने के उपरांत स्कूल व कोचिंग सैंटर 15 अक्तूबर से खुल सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन कलासिज़ जारी रहेंगी, बच्चे अपने माता-पिता से आज्ञा लेने के बाद ही स्कूल या कोचिंग सैंटर आ सकेंगे। आदेशों के अनुसार सिनेमा हाल, सविमिंग पूल, मल्टीपलैक्स, मनोरंजन पार्क आदि को भी 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी तक ही लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए।