15 अक्तूबर से स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लिया जाएगा बड़ा फैसला

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। गत 30 सितंबर, 2020 को गृह मंत्रालय की घोषणा अनुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को फिर से खोल सकते हैं। इस संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राज्य में स्कूलों को पुन: खोलने के लिए सिमित रूप से स्कूल खोलने का प्रस्ताव बनाया है। अब इस प्रस्ताव पर पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा।

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प्रस्ताव के अनुसार केवल 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही स्कूल जाएंगे। इस दौरान स्कूल भी केवल 3 घंटे के लिए खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो अध्यापक स्टाफ की संख्या बढ़ाकर 2 शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाने हेतु स्कूल खोले जा सकेंगे। इस दौरान 2 विद्यार्थियों को एक बैंच पर बैठने की आज्ञा नहीं होगी तथा एक सैक्शन में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामाजिक दूरी, हाथों पर सैनेटाइजर का प्रयोग तथा स्कूल को अच्छे ढंग से सैनेटाइज किया जाए। हालांकि पहले पंजाब में 15 अक्तूबर से स्कूल खोलने संबंधी कुछ निर्देश जारी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इस संबंधी शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने स्पष्ट करते हुए इस संबंधी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने आज स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल खोलने सम्बन्धी अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने सम्बन्धित गृह विभाग से प्राप्त पत्र के जवाब में अपने सुझाव दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्कूलों को खोलने सम्बन्धी आखिरी फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी सभी एहतियात की समीक्षा के बाद लिया जायेगा। यहाँ जारी बयान में श्री सिंगला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब के गृह मामले और न्याय विभाग के द्वारा 15 अक्तूबर, 2020 से स्कूलों में कुछ गतिविधियों को फिर खोलने सम्बन्धी मांगीं टिप्पणियों के जवाब में स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया है कि स्कूल भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार ही खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों को फिर खोलने सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं और राज्यों से रोज़मर्रा के आधार पर रिपोर्टें ली जा रही हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मामलों और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में स्कूल खोलने की स्थिति के दौरान विचारी जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पीज़) संबंधी अवगत करवा दिया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि स्कूल सिफऱ् 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और केवल तीन घंटों के लिए खोले जा सकते हैं। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, वहाँ अध्यापकों को तीन घंटों के लिए दो शिफ्टों में बुलाया जा सकता है। स्कूल खोलने के समय सभी सुरक्षा उपाय /सैनीटाईज़ेशन आदि की पालना की जायेगी जैसे स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों में आपसी दूरी बरकरार रखना, सैनीटाईज़ करना आदि। इसी तरह क्लासों में औसतन 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं आऐंगे। यह भी सुझाव दिया गया है कि दो विद्यार्थियों को एक ही बैंच पर बैठने की आज्ञा नहीं होगी और दोनों बैंचों के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकोल के अनुसार आपसी दूरी, सैनेटाईजऱ का प्रयोग करना, मास्क डालना आदि समेत गृह मंत्रालय की सभी शर्तों की सख़्ती से पालना की जाये।

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