हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने बताया कि 48 घंटे की इस अवधि के दौरान चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।