हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़)। नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने शराब की दुकानों एवं ठेकों के संंबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिला के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। यानि मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 9-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।