कोरोना: प्रशासन की तरफ से नई पाबंदियां जारी, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रैस्टोरैंटस, माॅल आदि रहेंगे बंद

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा फैल रहे वायरस की कड़ी को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए नयी पाबंदियाँ लगाते हुए रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रैस्टोरैंटस, माॅल आदि बंद रखने के हुक्म जारी किये गए हैं जबकि नाइट कर्फ्यू के समय को छोड़कर बाकी समय के दौरान होम डिलिवरी जारी रहेगी।

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अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल द्वारा इस सम्बन्धी जारी हुक्मों के अनुसार 27 मार्च से कोरोना के कारण अब तक जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मौन रखा जायेगा और इस दौरान कोई भी वाहन नहीं चलेगा। हुक्मों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चल रहे नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की गैर-जरूरी सक्रियता पर पूरी तरह रोक रहेगी जबकि सभी जरूरी गतिविधिां जिनमें उद्योग और हवाई, रेल, बसों आदि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाले मुसाफिरों की यातायात को छूट रहेगी। इसी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक जलसा या इससे सम्बन्धित प्रोग्रामों की इजाजत नहीं होगी। विवाह समारोहों के अलावा संस्कार/अंतिम यात्रा के समय व्यक्तियों की संख्या 20 तक सीमित की गई है। सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग को कम करने के मकसद से शिकायत निवारण के लिए सरकारी दफ्तरों को वर्चुअल/आॅनलाइन विधि को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक डीलिंग न टाले जा सकने वाले कारणों की सूरत में ही मंजूर होगी। राजस्व विभाग को हुक्म दिए गए हैं कि जमीन जायदाद की खरीदो-फरोख्त के लिए सम्बन्धित पक्ष को सीमित संख्या में ही बुलाया जाये।

रविवार को जिले में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रैस्टोरैंटस, माॅल आदि रहेंगे बंद, नाइट कर्फ्यू को छोड़कर होम डिलिवरी रहेगी जारी

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती से लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू, अनिवार्य गतिविधिां जैसे कि उद्योग, हवाई, रेल, बस आदि के सफर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट पर रोक नहीं

सभी स्कूल व काॅलेज 31 मार्च तक रहेंगे बंद, पूरा टीचिंग और नाॅन-टीचिंग स्टाफ काम वाले दिनों में रहेगा उपस्थित

सिनेमा हाॅल, रंग मंच, मल्टीप्लेक्सों आदि में 50 प्रतिशत क्षमता मंजूर जबकि माॅलों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की संख्या नहीं 

सभी मैडीकल और नर्सिंग काॅलेज खुले रहेंगे

27 मार्च से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोरोना के कारण जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धाँजलि के तौर पर मौन धारण करने के साथ-साथ कोई वाहन नहीं चलेगा

समाजिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक जलसों या इससे सम्बन्धित प्रोग्राम नहीं होंगे, विवाहों सम्बन्धी प्रोग्रामों / अंतिम संस्कार के समय संख्या 20 तक सीमित

सरकारी दफ्तरों में न टाले जा सकने वाले कारणों की सूरत में ही पब्लिक डीलिंग की जाये, दफ्तरों में शिकायत निवारण वर्चुअल/आनलाइन विधि से हो

हुक्मों के अनुसार जिले के सभी स्कूल, काॅलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे परन्तु टीचिंग और नाॅन-टीचिंग स्टाफ सभी काम-काज वाले दिनों में उपस्थित रहेगा। सभी मैडीकल और नर्सिंग काॅलेज खुले रहेंगे जबकि सिनेमा घरों, रंग मंचों, मल्टीप्लैक्सों आदि में 50 प्रतिशत की क्षमता सीमित की गई है और माॅल में एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी हुक्मों अनुसार 2 हफ्तों बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली परामर्शीकाओं को सार्वजनिक हितों के मद्देनजर बिना किसी लापरवाही के अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाये जिससे फैल रहे वायरस को सभ्यक ढंग से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क पहनने, एक दूसरे से 6 फुट की दूरी, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और बसों गाड़ीयों में कोरोना से बचाव के लिए हिदायतों को पूर्ण तौर पर लागू करते हुए मास्क जरूरी पहना जाये।

बिन मास्क के घूमने वालों का होगा कोरोना टैस्टः हुक्मों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों आदि में बिना मास्क के घूमने वालों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा पास के अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाकर उनका आर.टी.पी.सी.आर. टैस्ट करवाया जायेगा।

लोग निर्धारित संख्या का उल्लंघन न करेंः  लोगों से अपील करते हुए जिला प्रशासन ने अगले 2 हफ्तों के लिए सामाजिक गतिविधियां अपने-अपने घरों में ही करने पर जोर देते हुए कहा कि इस दौरान संख्या 10 व्यक्तियों तक सीमित रखी जाये। इसी तरह सभी राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओं से अपील की गई है कि वह अपने जलसों की क्षमता 50 प्रतिशत तक सीमित करें जिनकी संख्या अंदरूनी प्रोग्रामों में 100 और खुले स्थानों में 200 से अधिक न हो।

हुक्मों के अनुसार इन निर्देशों या पाबंदियों के किसी भी तरह के उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 के अलावा आई.पी.सी. की धारा 188 की के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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