हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिस पर हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष व प्रवक्ता अभिषेक राणा ने कहा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने यह अपने घोषणापत्र में जाहिर किया था कि देशद्रोह का जो कानून है वह अंग्रेजों के जमाने का पुराना कानून है जिसमें बहुत से सुधार की जरूरत है। कई बार निर्दोष व्यक्तियों को भी इसमें लपेटा जा सकता है। इसीलिए देश में कांग्रेस की सरकार आते ही इस कानून पर गहनता से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा ताकि निर्दोष व्यक्ति पर कोई आंच न आए।
उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कड़ा विरोध किया था और नतीजतन ऐसे झूठे केस बनने लगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि देशद्रोह के कानून पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही इस पर कोई भी फैसला लिया जाएगा। अभिषेक ने कहा की देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के उस विचार पर एक मोहर लगा दी है जो 2019 में घोषणा पत्र में लिखा गया और राहुल गांधी द्वारा भी दूरदर्शिता की सोच दिखाते हुए जारी किया गया था जिसका विरोध भाजपा द्वारा किया गया। लेकिन आज भारत का उच्चतम न्यायालय ही इस मोहर लगा रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं।