Saturday, October 31, 2026
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एस. सी. आयोग के दख़ल से जाति सूचक शब्द बोलने वाले के विरुद्ध केस हुआ दर्ज

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा जाति सूचक शब्द बोलने वाले व्यक्ति बलकार सिंह के विरुद्ध धारा 3(1) एस. सी. और दा एस. टी ( प्रीवेन्शन आफ ऐट्रोसिटी) एक्ट 1989 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। यह जानकारी देते हुये एस. सी. आयोग के प्रवक्ता की तरफ से बताया कि मनजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गाँव चक्क कलाँ, तहसील नकोदर, ज़िला जालंधर की तरफ से आयोग को शिकायत की कि बलकार सिंह (उर्फ बलकारी) पुत्र हरविन्दर सिंह ने उसे खेत में से वृक्ष के धड़ (मुडड) को लेकर जाति सूचक अपशब्द बोले और बहसबाजी की। जिसकी शिकायत पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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इस सम्बन्धी आयोग की तरफ से एस. एस. पी. जालंधर ग्रामीण को शिकायत भेजते हुए लिखा कि इस केस के दोषियों के विरुद्ध बनती कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके उपरांत सीनियर पुलिस कप्तान ग्रामीण ने आयोग को बताया कि इस मामले पर बलकार सिंह उर्फ बलकारी के विरुद्ध धारा 3 (1) एस. सी. और दा एस. टी ( प्रीवेन्शन आफ ऐट्रोसिटी) एक्ट 1989 के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया गया है और माननीय अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया है।

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