सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अंगहीनों के प्रति अपनी सोच बदलने की ज़रूरत: मनजीत लक्की

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। भारतीय विकलांग क्लब होशियारपुर के जिला अध्यक्ष मनजीत सिंह लक्की ने कहा कि समय-समय पर सरकारें अंगहीन समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करती है। पर सरकारी तन्त्र उसे ज़मीनी हकीकत प्रदान करने में कहीं न कहीं असफल रहता है। कई अंगहीनों को अक्सर पैन्शन या और सरकारी सुविधा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके प्रभाव से कई अंगहीन व्यक्ति सुविधा पाने से वंचित रह जाते हैं। जो योजनायें सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं वह अंगहीनों तक पहुंचती ही नही। अगर सरकारी बाबू थोड़ी गंभीरता और दीन भावना दिखाये तो अंगहीन समाज के लिए काफी बेहतर होगा। एक अंगहीन व्यक्ति तो पहले ही से बेबस है ऊपर से उसको सरकारी दरवाज़ों के चक्कर काटने पड़ जाये वो वैसे ही परेशान होकर बैठ जाता है। भारत सरकार के आर.पी.डब्लयू.डी एक्ट-2016 के अुनसार 40 प्रतिशत तक के अंगहीन व्यक्ति गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं में सुविधायों के योग्य है। पर ऐसा ज़मीनी स्तर पर नही होता। एक तरफ तो 40 प्रतिशत वाले अंगहीन व्यक्ति आर.पी.डब्लयू.डी एक्ट-2016 के अनुसार सारी सुविधाओं के योग्य मानती है, दूसरी ओर 40 प्रतिशत (कम दृष्टि, गूंगे तथा बहरे) श्रेणी के लोगों को लाभ नही मिल पाता। इन श्रेणी के लोगों को न पैन्शन की सुविधा है और न ही रेलवे पास की सुविधा है।

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3 दिसम्बर को पूरे संसार में अंगहीन दिवस मनाया जाता है। सिर्फ यह दिन मनाने की जगह पर अंगहीन जनों को सुविधाये देना सुनिश्चित करने की ओर कार्य किये जायें तो शायद अंगहीन जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और फिर 3 दिसम्बर का दिन मनाया जाना सार्थक होगा। आर.पी.डब्लयू.डी एक्ट-2016 के अनुसार जिन अन्य श्रेणियों को विकलांगता की सूची में शामिल किया गया है उन श्रेणी के लोगों को अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा अंगहीनों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि रेलवे विभाग द्वारा 40 प्रतिशत कम  (कम दृष्टि, गूंगे तथा बहरे) श्रेणी के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उनको भी इन सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। हम सरकार सरकार से भी मांग करते हैं कि 40 प्रतिशत कम प्रतिशत (कम दृष्टि, गूंगे तथा बहरे) श्रेणी के लोगों को आर.पी.डब्लयू.डी एक्ट-2016 के अनुसार पैन्शन के योग्य मानते हुये उनको भी वित्ती सहायता मुहैया करवाई जाये।  

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