Saturday, October 24, 2026
Home Hoshiarpur मैरिज पैलेसों में हथियार लाने पर पंबादी

मैरिज पैलेसों में हथियार लाने पर पंबादी

downloadहोशियारपुर। जिला मैजिस्ट्रेट कम जिलाधीश अनिंदिता मित्रा ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोगक रते हुए जिला होशियारपुर की हद के भीतर पड़ते मैरिज पैलेसों में विवाह समारोह व अन्य समारोह दौरान किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने पैलिस मालिकों को इस बात को यकीनी बनाने की बात कही है ताकि कोई भी व्यक्ति मैरिज पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। आर्मी पर्सन, पैरा मिल्ट्री फोर्स, पुलिस कर्मियों तथा जिन्हें अपने साथ हथियार रखने के अधिकार मिले हैं केवल वही व्यक्ति अपने साथ हथियार रख सकते हैं। एक अन्य आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की हद के भीतर आम जनता द्वारा आर्मड फोर्सिस, पंजाब पुलिस तथा बी.एसएफ. की वर्दी के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी है तथा कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति इस वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने इस तरह की वर्दियां बेचने व खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश आर्मड फोर्सिस, पंजाब पुलिस तता बी.एस.एफ. अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। उक्त आदेश 19 जनवरी 2016 तक लागू रहेंगे।

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here