
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा।

पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। पार्टी नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं।












