Tuesday, October 6, 2026
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बिना लाइसेंस दवा बेचने वाले को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने वाले होशियारपुर के एक दवा विक्रेता को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर द्वारा 3 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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इस बारे में जानकारी साझा करते हुए जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी बलराम लूथरा ने बताया कि आरोपी होशियारपुर में बिना मेडिसिन लाइसेंस के दवाएं बेचते हुए पाया गया था और वह दवा के बिल नहीं दिखा सका था। जिसके चलते वर्ष 2015 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी दवाइयां जब्त कर ली गईं थीं।

श्री लूथरा ने कहा कि यदि कोई दवा विक्रेता बिना लाइसेंस के दवा बेचता हुआ पाया गया या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया या अवैध रूप से दवाओं का कारोबार करते हुए या नशे से संबंधित दवाएं बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दवा विक्रेताओं को अपनी दवाओं की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड रखने और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

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