
डेरा बाबा नानक/गुरदासपुर (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटाइज़ कर दिया है। अब एक क्लिक में सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने बताया कि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, फैक्टरियों की पंजीकरण, लाइसेंस के लिए मंजूरी, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस में संशोधन, रात की शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ता का पंजीकरण और ठेकेदार को लाइसेंस की मंजूरी ऑनलाइन ली जा सकती है। ये सेवाएं वेबसाइट (https://pblabour.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती हैं। रंधावा ने आगे बताया कि कल्याण कोष का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के लाभों संबंधी दावा, निर्माण स्थल का पंजीकरण, ट्रेड यूनियन का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड के लाभों संबंधी दावा, दुकान और वाणिज्यिक संस्थाओं का पंजीकरण आदि सेवाएं भी ऑनलाइन उसी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड द्वारा वजीफा योजना, एल.टी.सी. योजना और शगुन योजना समेत अन्य भलाई योजनाओं के नियम और शर्तों में ढील दी गई है। विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने बताया कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली वजीफा योजना के लिए किसान की दो साल की सेवा होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान वजीफा योजना का लाभ अंशदान करने की तिथि से ही ले सकेगा। इसी तरह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान शादी वाले धार्मिक स्थान और विवाह कराने वाले धार्मिक व्यक्ति की तस्वीरें लगाकर शगुन योजना का लाभ ले सकते हैं।











