
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली की अदालत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 18 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला साल 2019 का है, द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर शिकायत की गई थी। अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तब के विधायक गुलाब औरद्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

पहले जब कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी तो मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने दोबारा मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजकर यह तय करने को कहा कि संज्ञेय अपराध का मामला बनता है या नहीं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की और मंगलवार को अर्जी स्वीकार करते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने संबंधित थाने के एसएचओ को निर्देशित किया है कि वे 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें यह बताया जाए कि केस दर्ज करने के आदेश का पालन किया गया है या नहीं।











