Tuesday, October 13, 2026
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चिट्टा व ड्रग्स तस्करों पर मृत्युदंड कानून सख्ती से हो लागू: पवन कुमार

हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रजनीश शर्मा। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक विधानसभा में पास होने तथा चिट्टा तस्करी, नशीली दवाएं व नकली शराब बनाने-बेचने जैसे अन्य संगठित अपराध से मौत पर उम्रकैद या फांसी का प्रावधान होने पर अपराध पर अंकुश लगेगा। यह बात भोरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता और समीरपुर वार्ड से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कही। पवन कुमार विभिन मंचों पर पिछले छः साल से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि समाज को नशे की गर्त से बचाया जा सके। पवन कुमार  ने कहा कि अगर यह कानून दंतहीन और आंत विहीन नहीं है तो मुझे प्रसन्नता होगी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सख्त कानून को लाने के लिए बधाई के पात्र हैं। पवन कुमार ने बताया कि चिट्टा तस्करी, नशीली दवाएं, नकली शराब बनाने व बेचने और इस तरह के अन्य संगठित अपराध से यदि किसी की मौत होती है तो दोषियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक मिल सकता है। सजा के साथ दोषी को 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा।

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नशे से अर्जित की गई संपत्ति भी जब्त होगी। हिमाचल सरकार की ओर से विधानसभा में पारित किए विधेयक में ये प्रावधान किया गया है। पवन कुमार ने कहा कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी इस कानून के तहत सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा, जिसने संगठित अपराध किया है। जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने कहा कि वह स्वयं पिछले छः वर्षों से ऐसे सख्त कानून को बनाने की लड़ाई लड़ते आए है और उन्हें नशा माफिया से कई बार धमकियां भी मिली। उन्होंने कहा कि नशा आज का ज्वलंत मुद्दा है और कई परिवार नशा माफिया ने तबाह कर दिए। अब ऐसा सख्त कानून लागू होने से नशा माफिया की कमर टूटेगी।

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