
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान 27 नवंबर, 2025 से 8 मार्च, 2026 तक चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला प्रोग्राम अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं को रोकने और इस गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा यह विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत होशियारपुर जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में रोजाना जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी के तहत आज होशियारपुर के चक राजू सिंह गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानून का उल्लंघन है। 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की और 21 साल से कम उम्र के किसी भी लड़के की शादी पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसमें शामिल माता-पिता, रिश्तेदारों, पंचायत सदस्यों और धार्मिक रस्में निभाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी बताया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास पर भी गंभीर असर डालता है। बाल विवाह के बारे में हेल्पलाइन 1098 पर जानकारी दी जा सकती है और हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है।












