गांव भटोलिया: पूर्व सरपंच को सजा और जुर्माना, नरेगा एवं फूड फॉर वर्क के तहत किया था घोटाला

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होशियारपुर/हरियाना (द स्टैलर न्यूज़)। होशियारपुर के कस्बा हरियाना के समीपवर्ती गांव भटोलिया के पूर्व सरपंच को अदालत ने नरेगा एवं फूड फॉर वर्क के तहत सरकारी फंड में घोटाला करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर सजा एवं जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर पूर्व सरपंच को धारा 409 आई.पी.सी. के तहत 3 साल की सजा एवं 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 465 आई.पी.सी. के तहत 2 साल की सजा एवं 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 467 आई.पी.सी. के तहत 3 साल की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 471 आई.पी.सी. के तहत 2 साल की सजा एवं 5 हजार रुपये जुर्माना के आदेश जारी किए हैं।

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जानकारी अनुसार पवन कुमार पुत्र शांति सरुप निवासी भटोलिया ने 2003 से 2008 तक गांव के सरपंच रहे कश्मीर सिंह पुत्र खुशहाल सिंह के खिलाफ माननीय अदालत में केस दायर किया था। उसने बताया था कि अपने कार्यकाल दौरान सरपंच ने जाली हस्ताक्षर करके तथा अंगूठा लगाकर नरेगा एवं फूड फॉर वर्क योजना के तहत लाभपात्रियों को मिलने वाले फंड का घपला करते हुए फंड हड़प कर लिया था। कैस की सुनवाई करते हुए माननीय ए.सी.जी.एम. मोनिका शर्मा की अदालत ने पूर्व सरपंच कश्मीर सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत उक्त सजा के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने यह आदेश 6 जून 2018 को जारी किए।

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