सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को हुई 20 साल की सजा तथा 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना

हमीरपुर(द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट:- रजनीश शर्मा। नाबालिग बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने पाँच दोषियों को 20-20 साल की कठोर सज़ा और प्रत्येक दोषी को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। ज़िला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीडि़ता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो दो साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार फऱवरी, 2018 में पुलिस चौकी ज़ाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 14 साल की नाबालिग लडक़ी अपने घर से गायब है। इस मामले में एफ.आई.आर. संख्या 20/18 धारा 363 आई.पी.सी. के तहत भोरंज थाना में में दर्ज की गई थी । पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को होशियारपुर से बरामद किया गया था।

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बच्ची के बयान के अनुसार पांच व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ अब्बू पुत्र शफी मोहम्मद निवासी कोहला सागवाल, पीओ और तहसील ज्वालामुखी,सोम नाथ उर्फ़ सोनू पुत्र दौलत राम निवासी लालसिंगी, तहसील और जिला ऊना, राजेन्द्र शर्मा उर्फ़ आरके पुत्र तिलक राज शर्मा निवासी वीपीओ कोटला खुर्द, तहसील और जिला ऊना,रणजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी वीपीओ चोहल, तहसील और जिला होशियारपुर, पंजाब और उत्तम चंद पुत्र प्रभात चंद निवासी अश्नोली, पीओ मातापुर, तहसील और जिला कांगड़ा पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया और धारा 376, 376 डी आई.पी.सी. और 4,6 पोस्को अधिनियम जोड़े गए।

इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गये । एस.पी. हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि पांच आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 साल की सजा और प्रत्येक को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की थी ।

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