होशिरपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला होशियारपुर में कोविड-19(कोरोना वायरस) के प्रभाव को रोकने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने फौजदारी आचार संहिता 1973(1974 का एक्ट नं:2) की धारा 144 के अंतर्गत जिला होशियारपुर में 3 मई तक कफ्र्यू जारी रखने के आदेश दिए हैं।
जारी किए आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा व महांमारी के प्रकोप से बचने के लिए पहले 23 मार्च से 31 मार्च व 31 मार्च से 14 अप्रैल तक कफ्र्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था। अब इस आदेश की निरंतरता में 3 मई तक कफ्र्यू जारी रखने का आदेश दिया गया है।
कफ्र्यू के दौरान लोगों को घरों से बाहर आने, गली, रोड या किसी सार्वजनिक स्थानों पर आने की सख्त मनाही होगी। जारी किए आदेश संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान जो छूट पहले दी गई थी, वे अगले आदेशों तक बरकरार रहेगी व यदि कोई विशेष छूट दी जाती है, तो सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए कफ्र्यू लगाया गया है, इस लिए वे अपने घरों में से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।