होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने राज्य सरका व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से लॉकडाउन 5.0/ अनलॉक 1.0 नान कंटेनमेंट जोन संबंधी हिदायत जारी की है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के मिशन फतेह के अंतर्गत प्रशासन द्वारा दी गई छूट के दौरान लोगों को कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए लगातार जागरुक किया जा रहा है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनस के अनुसार कोरोना से बचाव संबंधी एडवाइजऱी जारी की गई है। जिसके तहत लोग सुबह 5 बजे से सांय 9 बजे तक इंटर स्टेट यात्रा कर सकते हैं लेकिन सफर के दौरान उनको कोविड-19 संबंधी जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने लोगों को दोस्तों व रिश्तेदारों से मिलने, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से परहेज करते हुए संभावित यात्राओं से बचने के लिए कहा। जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि किसी भी तरह के सामाजिक एकत्रीकरण व शादी आदि में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग एकत्र हो सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार के दौरान यह संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को सामाजिक दौरे के दौरान जहां इक_े खाना खाने से बचने और सभी को मास्क पहनने व अपने हाथों को साफ रखने के लिए कहा वहीं हाथ मिलाने व गले मिलने से परहेज की भी हिदायत की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में अगर शिरकत करनी पड़े तो सामाजिक दूरी जरुर बनाए रखें और प्रशासन की ओर से जारी हिदायतों का पालन यकीनी बनाएं।